अनुच्छेद 150 - केन्द्र राज्यों के लेखों का प्रारूप।
अनुच्छेद 151 - CAG अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है
अनुच्छेद 148 (4) - सेवानिवृत्ति के बाद केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा।
अनुच्छेद 148 (5) - लेखा परीक्षक व लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण CAG राष्ट्रपति के साथ मिलकर तय करेगा।
अनुच्छेद 148 (6) - CAG के कार्यालय के खर्चे भारत की संचित निधि से
अनुच्छेद 149 - कार्य / शक्तियाँ
अनुच्छेद 148 - CAG
अनुच्छेद 148 (1)- भारत के लिए एक CAG होगा।
- नियुक्ति - राष्ट्रपति
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष
- पदमुक्ति - उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के जजों के समान रीति अर्थात संसद के दोनो सदनों के द्वारा महाभियोग के माध्यम से विशेष बहुमत के साथ राष्ट्रपति द्वारा उसके कदाचार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता ह
- त्यागपत्र - राष्ट्रपति को देता है।
अनुच्छेद 148 (2) - शपथ, राष्ट्रपति द्वारा।
अनुच्छेद 148 (3) - वेतन व सेवा शर्ते।
- निर्धारण - राष्ट्रपति द्वारा
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान (2.50 लाख) संचित निधि से।
अनुच्छेद 148 (4) - सेवानिवृत्ति के बाद केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा।
अनुच्छेद 148 (5) - लेखा परीक्षक व लेखा विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण CAG राष्ट्रपति के साथ मिलकर तय करेगा।