10 वी अनुसूची क्या है

rajexaminfo.com
1 Min Read
10 वी अनुसूची क्या है

दसवीं अनुसूची-

  • दल- बदल विरोधी कानून
  • यह 52 वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई।
  • 91 वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 10 वीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
  •  दल-बदल कानून MP, MLA, MLC पर लागू होता है।
  • प्रावधान –
    • यदि कोई व्यक्ति दल बदलता है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती हैं।
    • किसी दल के ⅔ सदस्य एक साथ किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो सकते हैं
    • निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकते। निर्दलीय अपना समर्थन किसी भी दल को दे सकता है।
    •  मनोनीत सदस्य 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता ।
    • यदि कोई व्यक्ति पार्टी whip (सचेतक) का उल्लंघन करता है तथा पार्टी उसे 15 दिन में क्षमा नहीं करे तो वह दल बदल का दोषी माना जायेगा ।
    • लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पर बल दल-बदल कानून लागू नहीं होता है।
    • दल – बदल के बारे में निर्णय सदन का अध्यक्ष या सभापति लेता है।
  • किहोतो होलोहा वाद 1992 –
    • सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दल-बदल के मामले में सभापति या अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हैं।
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *