
भारतीय संविधान के स्त्रोत
- हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविद्यानों का अध्ययन किया या तथा उनके बेहतर प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया ।
भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत
Contents
- यह हमारे संविधान का प्रमुख स्त्रोत है
- हमारे संविधान का 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिये गये हैं, यानी 395 में से 250 अनुच्छेद इसी से लिये गये है
- परिसंघीय ढाँचा (राज्यों की स्वायत्तता)
- राज्यपाल का पद (कार्यकाल)
- न्यायिक प्रणाली
- संघ लोक सेवा आयोग
- आपातकालीन प्रावधान
- प्रशासनिक ढांचा
- द्विसदनीय सरकार
- समवर्ती सूची
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद (CAG)
- अध्यादेश जारी करना ।
- अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान
B. ब्रिटेन के संविधान से-
- संसदीय शासन व्यवस्था
- द्विसदनीय व्यवस्था
- मंत्रीपरिषद् का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
- मंत्रिमण्डलीय व्यवस्था
- विधि के समक्ष समता
- एकल नागरिकता
- विधायी प्रक्रिया (Art – 107)
- रिट जारी करना
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
- संसदीय विशेषाधिकार (Art – 105)
C. अमेरिका के संविधान से-
- स्वतंत्र न्यायपालिका
- न्यायिक समीक्षा
- न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया (उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय)
- जनहित याचिका (PIL)
- मूल अधिकार
- राष्ट्रपति पर महाभियोग कि प्रक्रिया
- उपराष्ट्रपति का पद
- प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति (‘हम भारत के लोग’)
- विधि का समान संरक्षण
- विधि की सम्यक प्रकिया
D. कनाडा का संविधान-
- परिसंघीय संघात्मक व्यवस्था जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र में निहित होगी (Federation)
- केन्द्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति ।
- उच्चतम न्यायलय की परामर्शी अधिकारिता (राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है)
- संघ व राज्यो के मध्य शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा
E. आयरलैण्ड का संविधान-
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति
- राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन
F. दक्षिण अफ्रीका से-
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
G. आस्ट्रेलिया से-
- समवर्ती सूची
- संसद के दोनों सदनो की संयुक्त बैठक
- प्रस्तावना का प्रारूप
- अन्तर्राज्य व्यापार- वाणिज्य एवं समागम की स्वतन्त्रता
- अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केन्द्रः राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती हैं।
H. फ्रांस –
- गणतंत्र
- स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श
I. जर्मनी (वाईमर गणतंत्र) –
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलम्बन
- केवल केन्द्र आपातकाल लगा सकता हैं।
J. रूस –
- मूल कर्तव्य
- प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श
- आयोजन
K. जापान –
- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ।