तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख है

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तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख है

तीसरी अनुसूची- ‘शपथ का प्रारूप’

केंद्रराज्य
सांसद का उम्मीदवारMLA / MLC का उम्मीदवार
सांसद (MP)MLA / MLC
मंत्रीमंत्री
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशउच्च न्यायालय के न्यायाधीश
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

दूसरी अनुसूची – संचित निधि पर भारित वेतन एवं भते।

केंद्रराज्य
राष्ट्रपतिराज्यपाल
राज्यसभा – सभापतिउपसभापतिविधानपरिषद – सभापतिउपसभापति
लोकसभा – अध्यक्षउपाध्यक्षविधानसभा – अध्यक्षउपाध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशउच्च न्यायालय के न्यायाधीश
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 
उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की पेंशन

 नौवीं अनुसूची-

  • यह पहला संविधान संशोधन, 1951 द्वारा जोड़ी गयी (PM- जवाहर लाल नेहरु के कार्यकाल के दौरान)
  • यह अनुसूची अधिनियमों की न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण प्रदान करती है
  • यदि किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है, तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है।
  • जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए तथा भूमि सुधारों को लागू करने के लिए इस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया।
  • आरम्भ में इसमें 13 अधिनियम थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 284 हैं।
  • NOTE इस 9वी अनुसूची में तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को भी इसमे शामिल किया गया है
  • IR कोएल्हो वाद 2007 –
    • उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में रखे गये हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है।
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